पनीर में मिल्क पाउडर व सरसों के तेल में पॉम ऑयल की मिलावट करते हैं मिलावटी
यूपी हापुड़ से विशू अग्रवाल की रिपोर्ट
खाद्य पदार्थों में मिलावट का धंधा बढ़ने के कारण खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा 10 मार्च से होली के मद्देेनजर छापामार कार्यवाही होगी क्योंकि पिछले 10 माह के लिए 257 नमूनों में से 92 फेल हो गए हैं। विभाग द्वारा मिलावटखोरों से 37.54 लाख रूपये का जुर्माना वसूला गया है। जो नमूने फेल हुए हैं उनमें पनीर, दूध, तेल, मिर्च, हल्दी और मिठाइयां शामिल है। हल्दी में चौक पाउडर, खोए में आलू, बर्फी में चांदी के वर्क की जगह एलुमिनियम का वर्क मिला है। जनपद में मिलावट का खेल पुराना है पिछले वित्तीय वर्ष में 184 नमूने लिए गए थे। जिनमें से 107 फेल हो गए थे । लेकिन इस बार फेल हुए नमूनों में 44 अधेामानक 23 असुरक्षित 24 मित्याछाप ब्रांड एक नियम उल्लंघन पाया गया है। लैब रिपोर्ट में मिठाई और मसालों में खतरनाक रंगों का मिश्रण पाया गया है। अनारदाना और हल्दी में मेटानिल येलो नामक खतरनाक रंग और चौक पाउडर की मिलावट मिली है हींग में रेजिन आर्बिक पाया गया। मिठाई को चमकाने के लिए ज्यादा मात्रा में फूड कलर का इस्तेमाल मिला है। दूध में पानी मिलाया गया था। दूध से मक्खन निकाला हुआ था उनमें स्टैंडर्ड फैट नहीं निकला। लाल मिर्च में गेरू और लाल मिट्टी पाई गई। धनिया में बुरादा लकड़ी पाया गया। मिल्क केक और मिल्क खोया भी अधोमानक निकले। पनीर में मिल्क पाउडर की मिलावट और सरसों के तेल में पॉम ऑयल की मिलावट पाई गई। कुल मिलाकर मिलावटी पदार्थ बाजार में बिक रहे हैं और लोगों को बीमार बना रहे हैं। डीओ पवन कुमार ने बताया कि मामलों में एफ आई आर दर्ज कर एसीजेएम कोर्ट में मुकदमा चलाया जाता है जिसमें 6 माह से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और 300000 रूपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 में 24 लाख 64000 रूपये का जुर्माना वसूला गया था। फिलहाल एडीएम कोर्ट में इस वर्ष के 68 व सीजेएम के समक्ष 45 वाद दायर किए गए हैं। होली पर मिलावट पकड़ने को तीन टीमें बनाई गई हैं। जो कि मिलावटी खाद्य पदार्थो की बिक्री नहीं होने नहीं देगें।
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