Breaking News

लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति मे शामिल करने से संबंधित ज्ञापन समाहर्ता वैशाली को सौंपा गया


वैशाली
: पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता विनोद कुमार शर्मा ने की।

     महामहिम राष्ट्रपति को प्रेषित मांग पत्र में लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के समर्थन में कहा कि अनुसूचित जनजाति आदेश 1950,संविधान अनुसूचित जनजाति नोटिफिकेशन 1956 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संशोधन अधिनियम 1976 सहित समय-समय पर आने संशोधनों के माध्यम से एवं बिहार सरकार के अनुसूची क्रमांक 22 पर अंकित लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा काफी लंबे समय से मिलती रही है जिसकी सामाजिक मान्यता अनुसूचित जनजाति के रूप में काफी समय से रही है। लेकिन विगत 21 फरवरी को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति का संवैधानिक अधिकार पर कुठाराघात हुआ है। जिसमें वर्तमान की राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने में असफल रहने के कारण लोहार जाति को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से माननीय न्यायालय में लोहार जाति का पक्ष समुचित ढंग से नहीं रखा गया। जबकि लोहार जाति को भारत की संविधान एवं माननीय न्यायालय पर पूर्ण आस्था है।

      महामहिम राष्ट्रपति से अपने स्तर से लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में हित की रक्षा करने की बात कही गई है। प्रतिनिधिमंडल में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता विनोद कुमार शर्मा के अलावा राजेश शर्मा, श्रीमती नीलम शर्मा, विकास कुमार, राजेंद्र प्रसाद शर्मा एवं सामाजिक कार्यकर्ता सुजीत कुमार शामिल रहे एवं प्रतिनिधि मंडल ने सारण जिला अध्यक्ष रमेश शर्मा, अशोक शर्मा प्रदेश अध्यक्ष बिहार, राम उद्देश शर्मा कोषाध्यक्ष बिहार, दीपक कुमार शर्मा, रामवृक्ष शर्मा, जगदीश शर्मा, राम प्रवेश शर्मा, शिव जी शर्मा आदि केसैकड़ो हस्ताक्षरित मांग पत्र समाहर्ता वैशाली वह समर्पित की गई।

कोई टिप्पणी नहीं

Type you comments here!