स्वच्छ निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न करायी जाएगी सीडीपीओ की (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा-जिलाधिकारी
रिपोर्ट प्रभंजन कुमार हाजीपुर // बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा के स्वच्छ संचालन को लेकर वैशाली समाहरणाय सभागार में शुक्रवारको जिलाधिकारी यशपाल मीणा के द्वारा सभी केन्द्राधीक्षक, प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों को संयुक्त ब्रीफिंग में संबोधित करते हुए बताया गया कि सीडीपीयो की कल होने वाली प्रारंभिक परीक्षा है, जिसके लिए वैशाली जिला मुख्यालय में कुल 22 परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं जहाँ पर कुल 9750 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। यह परीक्षा दिन के 12:00 बजे से 2:00 बजे तक एक पाली में समपन्न करायी जायेगी। इस परीक्षा को निष्पक्ष, कदाचारमुक्त एवं स्वच्छ संचालन के लिये बिहार लोक सेवा आयोग के निर्धारित मानक के अनुरूप प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर सशस्त्र पुलिस बल / महिला पुलिस बल स्टैटिक दण्डाधिकारी, गश्ती दण्डाधिकारी एवं जोनल दण्डाधिकारी-सह-उड़नदस्ता दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी है। सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल परीक्षा प्रारंभ होने से डेढ़ घंटा पूर्व अर्थात 10:30 बजे पूर्वा0 में अपनी प्रतिनियुक्ति स्थल ग्रहण कर लेंगे एवं परीक्षा के सामाप्ति के बाद भी केन्द्र पर उपस्थित रहकर विधि-व्यवस्था संधारित करेंगे। परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार पर ही केन्द्राधीक्षक प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल की सहायता से परीक्षार्थियों की शारीरिक जाँचोपरांत उनके प्रवेश पत्र को देख कर ही परीक्षा केन्द्र के अन्दर प्रवेश करने देंगे। इसके पश्चात् परीक्षा कक्ष में प्रवेश के पूर्व एवं परीक्षा कक्ष में भी वीक्षक के द्वारा परीक्षार्थियों की सघन तलासी कर ली जाय । परीक्षार्थियों को 10:30 बजे से 11:45 बजे तक ही परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमती रहेगी। 11:45 बजे के बाद परीक्षा केन्द्र के अन्दर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाय। परीक्षा केन्द्र की विडियोग्राफी कराने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि विडियोग्राफर और पानी पीलाने वालों पर भी विशेष नजर रखी जाय। जिलाधिकारी ने कहा कि परीक्षा केन्द्र पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं केन्द्राधीक्षक सहित किसी भी व्यक्ति / परीक्षार्थी के पास मोबाईल नहीं रहेगा।
सभी दण्डाधिकारी एवं केन्द्राधीक्षक को निर्देश दिया गया कि कोविड-19 से बचाव हेतु सरकार द्वारा जारी पूर्व के दिशा-निर्देश का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा की अवधि में सभी के लिए। सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। सीटिंग प्लान तैयार कर इसकी एक प्रति परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार पर प्रदर्शित करने का भी निर्देश दिया गया है ताकि परीक्षार्थियों को आवश्यक सुविधा मिल सके। परीक्षा कक्ष में प्रत्यके बेंच पर अधिकतम दो परीक्षार्थी हीं बैठाये जाऐंगे। प्रत्येक 25 परीक्षार्थियों पर एक वीक्षक की प्रतिनियुक्ति करने का निदेश दिया गया है।
परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष के अंदर मोबाईल ब्लूटूथ पेजर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिभाईस चिट, चाकू माचिस ब्लेड आदि ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। परीक्षार्थी को किसी भी प्रकार का घड़ी पहनने पर रोक लगायी गयी है कदाचार के आरोप में पकड़े गये परीक्षार्थियों के विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण परीक्षा है, जिसके सफल संचालन में सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकरी एवं कर्मी विशेष सर्तकता रखते हुए अपनी जवाबदेही निभाऐंगे। जिलाधिकारी के निदेश पर अनुमंडल पदाधिकारी हाजीपुर के द्वारा परीक्षा केन्द्रों के 500 मीटर की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू किया गया है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री मनीष ने कहा कि परीक्षा केन्द्र पर कार्य करने वाले विडियो ग्राफर एवं पानी पीलाने वालों को भी परिचय पत्र उपलब्ध करा दिया जाय एवं यह सुनिश्चित किया जाय कि केन्द्र के अन्दर अवांछित व्यक्ति नहीं रहे। इस अवसर पर जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के साथ अपर समाहर्ता जितेन्द्र प्रसाद साह, अनुमंडल पदाधिकारी अरूण कुमार, डीसीएलआर स्वप्निल, जिला शिक्षा पदाधिकारी समरेन्द्र बहादुर सिंह भी उपस्थित थे।
कोई टिप्पणी नहीं
Type you comments here!