उर्वरक दुकान की अनुज्ञप्ति रद्द होने के बाद भी बेचा जा रहा खाद, संयुक्त कृषि निदेशक से हुई शिकायत
रिपोर्ट अक्षय कुमार आनंद बेतिया बिहार
मैनाटांड़: प्रखंड के रामपुर पंचायत के बेहरी चपरिया टोला स्थित मनीष खाद भंडार का अनुज्ञप्ति रद्द होने के बाद भी अवैध रूप से खाद की बिक्री की जा रही है। वहीं जिला कृषि पदाधिकारी और प्रखंड कृषि पदाधिकारी से शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है ।इस बात का खुलासा इनरवा थाना क्षेत्र के घोड़पकड़ी गांव निवासी राघवेंद्र कुमार भारती ने संयुक्त कृषि निदेशक मुजफ्फरपुर को आवेदन देकर जांच की मांग की है।
दिये गये आवेदन में श्री भारती ने बताया है कि दिसंबर माह में मैं यूरिया खाद के लिए मनीष खाद भंडार के पास में गया था।पांच सौ रुपया प्रति बोरा मांगने पर मैंने इसकी शिकायत जिला कृषि पदाधिकारी से किया। शिकायत पर विचार करते हुए उक्त दुकान का अनुज्ञप्ति रद्द कर दिया गया ।उसके बाद ही उक्त दुकान के द्वारा खाद की बिक्री की जा रही है। जब इसकी शिकायत डीएओ और बीएओ से की गती। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई । आवेदन में बताया गया है कि जब दुकान का लाइसेंस रद्द है तो किस परिस्थिति में थोक विक्रेता खाद दे दे रहे हैं। थोक विक्रेताओं पर भी जांच कर कार्रवाई होनी चाहिए ।राघवेंद्र भारती ने इस संबंध में संयुक्त कृषि निदेशक से जांच करवाकर कार्रवाई की मांग की है। ताकि किसानों का हक मिल सके।
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