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कार्य में लापरवाही बरतने पर महनार पीओ की सेवा समाप्त एवं पंचायत रोजगार सेवक पर प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश


वैशाली: हाजीपुर- :
जिलाधिकारी श्री यशपाल मीणा के द्वारा मनरेगा कार्य में लापरवाही बरतने स्वेछा चारिता , कार्य में रूची नहीं लेने तथा मनरेगा अधिनियम के विपरित कार्य करने के आरोप में श्रीमती रीना सिन्हा कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा , महनार का अनुबंध रद्द करते हुये उनकी सेवा समाप्त की गयी है । जिलाधिकारी के द्वारा 21.07.2022 को महनार प्रखंड के करनौती पंचायत के भ्रमण के दौरान मनरेगा अन्तर्गत क्रियान्वित अमृत सरोवर का स्थलीय निरीक्षण किया गया था जहाँ कार्यक्रम पदाधिकारी महनार श्रीमती रीना सिन्हा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पायी गयी थीं । जिलाधिकारी के द्वारा पुछताछ के क्रम में ज्ञात हुआ की श्रीमती सिन्हा समय पर कार्यालय नहीं आती हैं जिसके कारण महनार प्रखंड में मनरेगा योजना की स्थिति दयनीय है और वैशाली जिला में इस प्रखंड की स्थिति सबसे खराब चल रही है।

 जिलाधिकारी के द्वारा आनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने एवं कार्य में लापरवाही बरतने आदि के संबंध में श्रीमती सिन्हा से स्पष्टीकरण किया गया , जिसका जबाव ससमय प्राप्त नहीं हुआ । इसको लेकर पुनः स्पष्टीकरण किया गया । श्रीमती सिन्हा के द्वारा 31.08 . 2022 को स्पष्टीकरण का जबाव प्रस्तुत किया गया । परन्तु इनके जबाव को स्वीकार योग्य नहीं माना गया । समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पिछले दस माह से अधिक समय से ये कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा के रूप में महनार प्रखंड में पदस्थापित हैं फिर भी यहाँ मनरेगा कार्य में कोई सुधार एवं प्रगति परिलक्षित नहीं हो रही है । इसको लेकर जिलाधिकारी के द्वारा इनके अनुबंध को रद्द करते हुए इनकी सेवा को समाप्त किया गया है । 

जिलाधिकारी के द्वारा 07.07.2022 को पातेपुर प्रखंड में क्षेत्र भ्रमण के दौरान ग्राम पंचायत मौदह चतुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी श्री अशोक कुमार राय एवं अन्य लोगों के द्वारा मनरेगा के अभिश्रवण से मजदुरी का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत की गयी जिस पर कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा , वैशाली से शिकायत की जाँच करायी गयी । भौतिक रूप से एवं आवास सॉफ्ट के एमआईएस से की गयी जाँच में शिकायत में वर्णित तथ्य सही पाया गया । इसके लिए पूर्णरूप से पंचायत रोजगार सेवक दोषी पाये गये । इन पर राशि की वसूली एवं कानूनी कार्रवाई करने की अनुसंशा की गयी । उप विकास आयुक्त वैशाली के द्वारा दो पंचायत रोजगार सेवक को चिन्हित करते हुए स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने तथा 24 घंटा के अन्दर प्रतिवेदन देने का निर्देश कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा , पातेपुर को दिया गया है ।

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