Breaking News

घाटों पर प्रतिबंधित क्षेत्र में नहीं जायें, सुरक्षित पर्व मनायें:- जिलाधिकारी


वैशाली:
हाजीपुर लोक आस्था का महापर्व छठ के अवसर पर आज खरना के दिन जिलाधिकारी श्री यशपाल मीणा और पुलिस अधीक्षक श्री मनिष के द्वारा पदाधिकारियों की टीम के साथ हाजीपुर के विभिन्न छठ घाटों पर जिला प्रशासन की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया गया। जिलाधिकारी सर्वप्रथम कोनहारा घाट गये। यहाँ पर नदी में वैरिकेडिंग की स्थिति, स्लोप नियंत्रण कक्ष, वाचटावर, सीसीटीवी कैमरा, चेंजिंग रूम, अस्थायी शौचालय, घाट पर सजावट, साफ-सफाई, लाइटिंग की व्यवस्था सहित एक-एक चीजों को देखा गया एवं जानकारी प्राप्त की गयी।

जिलाधिकारी ने कहा कि घाटों के आस-पास पटाखा (अतिशबाजी) नहीं छूटनी चाहिए। इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वैरिकेडिंग के आगे पानी में कोई नहीं चला जाय अथवा प्रतिबंधित क्षेत्र में कोई नहीं जाय इस पर भी चौकसी बरतनी होगी। यहाँ से निकलकर जिलाधिकारी सीढ़ी घाट गये। वहाँ एसडीआरएफ के पदाधिकारी से बोट की उपलब्धता एवं तैनाती के विषय में पूछा गया। एसडीआरएफ के पदाधिकारी ने बताया कि कुल 14 बोट उपलब्ध है जिसमें 02 महनार, 02 लालगंज, 01 राघोपुर, 01 तेरसिया में दिया गया है। 02 बोट रिजर्व रखा गया है तथा 04 बोट पेट्रोलिंग के लिए रखा गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि छठ के अवसर पर वैशाली जिलान्तर्गत गंगा, गंडक एवं अन्य नदियों में निजी नाव के परिचालन पर रोक लगाया गया है। यह रोक 28.10.2022 से 31.10.2022 के पूर्वा0 10:00 बजे तक लगायी गयी है। इसे देखते हुए कौनहारा घाट से लेकर नया गंडक पुल घाट तक एवं गंगा नदी में तेरसिया घाट एवं अन्य घाटों जहाँ पर छठ व्रत का अर्ध्य दिया जाता है, में निजी नाव का परिचालन किसी भी परिस्थिति में नही हो, इसे सुनिश्चित करेंगे।

सीढ़ी घाट से निकलकर जिलाधिकारी पुल घाट, मजार घाट होते हुए बालादास घाट तक गये और सभी जगह सीसीटीवी कैमरा के लगे होने के बारे में जानकारी ली गयी। जिलाधिकारी घाटों पर उपस्थित स्थानीय लोगों से भी छठ की तैयारी का फीडबैक लिये। इस अवसर पर कार्यापालक पदाधिकारी नगर परिषद हाजीपुर सहित अन्य संबंधित पदाधिकारियों को शेष बचे हुए कार्यों को आज ही संध्या तक पूरा करा लेने का निर्देश दिया गया। कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद हाजीपुर ने बताया कि हाजीपुर पर एक डाक्यूमेन्ट्री फिल्म बनायी गयी है। जिसका प्रदर्शन कौनहारा घाट, सीढ़ी घाट, तंगौल घाट एवं बालादास घाट पर कराया जाएगा।

अनुमंडल पदाधिकारी हाजीपुर के द्वारा बताया गया कि छठ घाटों पर पटाखा छोड़ने अथवा अतिशबाजी पर रोक लगाने के लिए आईपीसी की धारा 144 के अंतर्गत सभी छठ घाटों एवं उसके आस-पास पटाखा छोड़ने (आतिशबाजी) एवं पटाखा के बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है।

कोई टिप्पणी नहीं

Type you comments here!