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मुखिया एवं मुखिया पति पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया आवेदन


वैशाली: सहदेई बुजुर्ग
- सहदेई बुजुर्ग प्रखंड के पोहियार बुजुर्ग पंचायत के उप मुखिया एवं कई वार्ड सदस्यों ने पंचायत की मुखिया सरस्वती कुमारी एवं उनके पति आलोक रजक पर कई प्रकार के गंभीर आरोप लगाते हुए जिला पदाधिकारी के नाम संबोधित एक ज्ञापन प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंप कर पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है।पंचायत के उप मुखिया शशि कुमार रंजन के नेतृत्व में वार्ड संख्या 10 की वार्ड सदस्य शोभा देवी,पांच के मुकेश राय एवं 12 के केसिया देवी ने जिला पदाधिकारी के नाम संबोधित पत्र में कहा है कि पंचायत की मुखिया सरस्वती कुमारी और उनके पति आलोक रजक नाजायज तरीके से रुपया कमाने के लिए कानून का उल्लंघन करने पर उतारू है।हम सभी से भी कानून के विरुद्ध काम करवाना चाहते हैं।यह लोग हम सभी को आम जनता से अवैध रुपए वसूल करने के लिए दबाव बना रहे हैं।यह कार्यकारिणी और निगरानी समिति का गठन किए बिना ही सभी काम करना चाहते हैं।हम लोग इनके इस कार्य का विरोध करते हैं तो यह लोग हम सभी के साथ ज्यादती करने लगे हैं।यह लोग पंचायत के उप मुखिया शशि रंजन किशोर और इस पंचायत के अन्य सदस्यों पर सादा कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए को कहते हैं।सादा कागज पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने पर तरह-तरह की धमकियां देने लगे हैं।कहा है कि 2 अक्टूबर को आयोजित ग्राम सभा में भी मुखिया एवं मुखिया पति ने सादा कागज पर हस्ताक्षर करने को कहा तो उप मुखिया ने इंकार कर दिया तो इन दोनों ने हम सभी के साथ अपमानजनक व्यवहार करते हुए एससी,एसटी एक्ट के केस में फंसा कर जेल भेज देने की धमकी देने लगे।।जिसके बाद मजबूरन हमलोग अपना-अपना हस्ताक्षर बनाकर ग्रामसभा से चले गए।ज्ञापन में कहा है कि यह हम लोगों का फर्जी हस्ताक्षर बनाकर योजना का नाजायज लाभ ले सकते हैं।आशंका जताई है कि मुखिया और मुखिया पति की बात से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह लोग हम सभी के जानमाल पर गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकते हैं।इन सभी ने मांग किया है कि पूरे मामले की जांच कर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाए।अगर कार्रवाई नहीं की गई तो सामूहिक इस्तीफा देकर जन आंदोलन चलाया जाएगा।पत्र की प्रतिलिपि राज्य के पंचायती राज विभाग के मंत्री,राज्य के मुख्य सचिव,जिला पंचायती राज पदाधिकारी,जिला के आरक्षी अधीक्षक,महनार के अनुमंडल पदाधिकारी,अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आदि को दी गई है।

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