नशामुक्त वैशाली के लिए 13 नवम्बर को मैराथन दौड़ कराया जायेगा:- जिलाधिकारी
वैशाली: हाजीपुर कला संस्कृति एवं युवा विभाग तथा मद्यनिषेद्य एवं निबंधन विभाग बिहार से प्राप्त पत्र के आलोक में जिलाधिकारी श्री यशपाल मीणा के द्वारा वैशाली जिला को नशा मुक्त बनाने के लिए 13 नवम्बर को वैशाली मैराथन के नाम से दौड़ का आयोजन कराने का निर्देश दिया गया। इसके लिए जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में हुयी बैठक में जिला खेल पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि उक्त मैराथन दौड़ दो श्रेणियों में किया जाना है। प्रथम श्रेणी मैराथन दौड़ के प्रतिभागी 16 वर्ष तक के या दशम वर्ग के बालक/बालिका प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। बालक/बालिकाओं की दौड़ 05 किमी की दौड़ होगी। इस वर्ग में आवेदन के साथ उम्र संबंधी विधिमान्य दस्तावेज की छायाप्रति लगाना अनिवार्य होगा। द्वितीय श्रीणी मैराथन दौड़ के प्रतिभागी 16 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के महिला एवं पुरूष प्रतिभागी भाग ले सकते हैं। महिलाओं के दौड़ 10 किमी की होगी तथा पुरूषों की दौड़ 10 किमी की होगी। इस श्रेणी में आवेदन पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज देना बाध्यकारी नहीं है।
यह दौड़ बालक एवं बालिका कोटि में अलग-अलग आयोजित की जायेगी। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को 5000 रू० द्वितीय स्थान को 3000 रू०, तृतीय स्थान को 2000 रू० एवं चतुर्थ स्थान से 10 वें स्थान तक रहने वाले प्रतिभागियों को 1000 रू० का नगद पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र दिये जायेंगे।
जिलाधिकारी के द्वारा कहा गया कि दस किलोमीटर की दौड़ में उम्र सीमा की बाध्यता नही है और इसमें किसी भी आयु वर्ग के प्रतिभागी हिस्सा ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाय और ऑफ लाईन आवेदन के साथ ऑनलाईन गुगल के माध्यम से आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था बनायी जाय। जिलाधिकारी के द्वारा जिला खेल पदाधिकारी को 500 टी-शर्ट एवं कैंप जिस पर मद्यनिषेध का स्लोगन लिखा हुआ हो तैयार कराने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि मैराथन दौड़ का प्रारंभ समाहरणालय अथवा अक्षय वट राय स्टेडियम से सुबह के आठ बजे कराया जाय जो रामाशीष चौक होते हुए महुआ मोड़ से महुआ रोड में जाएगी। इसके लिए ट्रॉफिक व्यवस्था भी बनायी जाय। अधीक्षक मद्य निषेध को मैराथन दौड़ का ड्रोन के द्वारा वीडियोग्राफी कराने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि वैशाली जिला में स्पोर्टस की बड़ी सम्भावनाएँ है। जिला खेल पदाधिकारी को नियमित रूप से खेल गतिविधि कराने का निर्देश दिया गया।
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