लोक अदालत में मुफ्त होगा मुकदमो का निपटारा:--डॉ राजेश
अरवल:---करपी ()। प्रखंड मुख्यालय स्थित पंचायत में मंगलवार को विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया ।जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार राकेश कुमार सिंह एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार अजय कुमार के निर्देश पर करपी पंचायत के विभिन्न स्थानों पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता डॉ राजेश चन्द्रा ने महिलाओं एवम बालिकाओं को संबंधित कानूनों की जानकारी दी गई।ऐसे लोग मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
महिलाओं को उनके अधिकार एवं कर्तव्य के संबंध में विस्तार से जानकारी दी तथा कहा कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर अन्याय किया जाता है तो उसे बर्दाश्त नहीं करना है। इसकी शिकायत न्यायालय में करनी है। इसके लिए लीगल एड क्लिनिक की स्थापित की गई है जहां शिकायत किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 12 नवंबर को व्यवहार न्यायालय अरवल में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। यहां विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जाएगा ।
जो मामला सुलह करने योग्य है उसका समाधान किया जाएगा साथ ही साथ बैंकों में ऋण से संबंधित मामले की सुनवाई की जाएगी ।बिजली विभाग, श्रम विभाग, माप तोल विभाग इत्यादि विभागों से संबंधित यदि विवाद चल रहे हैं तो इन विवादों का निपटारा बिना खर्च एवं वकील के एक दिन में कर दिया जाएगा। इस मौके पर पारा लीगल वालंटियर मोहम्मद इरफान आलम, आंगनबाड़ी सेविका तथा सहायिका समेत अन्य लोग उपस्थित थे।
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