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लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के आवेदनों का समय सीमा के भीतर निष्पादन कराया जाय:-जिलाधिकारी


वैशाली: हाजीपुर,
जिलाधिकारी श्री यशपाल मीणा के द्वारा जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय का निरीक्षण किया गया एवं वहीं पर लोक शिकायत के प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की समीक्षा की गयी और निर्देश दिया गया कि 60 दिन से अधिक के प्राप्त आवेदनों के निष्पादन में हुए विलम्ब पर संबंधित लोक प्राधिकार पर पाँच हजार का अर्थ दण्ड लगाते हुए उनके इसी माह के वेतन से राशि की वसूली की जाय । समीक्षा में ऐसे चार लोक प्राधिकार चिन्हित किये गये। जिलाधिकारी के द्वारा लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के प्राप्त आवेदनों के समय सीमा के अंदर निष्पादन नही होने, लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष निर्धारित सुनवायी की तिथि पर लोक प्राधिकार के उपस्थित नहीं होने को गंभीरता से लिया गया और निर्देश दिया गया कि दो निर्धारित तारिखों तक आवेदन का निष्पादन नहीं कराने पर पहले स्पष्टीकरण किया जाय तथा 60 दिन की अवधि पूरी हो जाने और निष्पादन नही होने पर नियमानुसार अर्थदण्ड के लिए प्रस्ताव उपस्थापित किया जाय ।

जिलाधिकारी के द्वारा 30 दिन से कम के 30 दिन से 45 दिन तक का तथा 45 से 60 दिन तक के प्राप्त आवेदनों के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी और विभागवार प्राप्त आवेदनों के प्रतिवेदन की मांग की गयी। जिलाधिकारी ने कहा कि अधिनियम में वर्णित निगेटिव लिस्ट के विषयों पर गम्भीरता पूर्वक विमर्श करें और देख लें कि यह कोर्ट में लम्बित नही हो तभी उसपर वैकल्पिक सुझाव दिया जाय। समीक्षा में पाया गया कि कुल 5752 के विरूद्ध वैकल्पिक सुझाव दिया गया, 2576 को अस्वीकृत किया गया है जबकि कुल 38350 आवेदनों का निष्पादन किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि केवल निष्पादन ही नही बल्की निराकरण भी करावाया जाय।

जिलाधिकारी के द्वारा बेहतर कार्य कर पूरे राज्य में वैशाली के रैंकिंग में सुधार लाने और 60 दिन से अधिक के (अर्थात समय सीमा के बाहर) के मामलों को शून्य किया जाय । इस अवसर पर जिलाधिकारी के साथ जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी हाजीपुर भी उपस्थित थे ।

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