डीएम ने फोटोयुक्त मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य का किया औचक निरीक्षण
जमुई से सुशील कुमार की रिपोर्ट
भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा अर्हता तिथि 01.01.2023 के आधार पर फोटो निर्वाचक सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी जमुई अवनीश कुमार सिंह भा०प्र०से० के द्वारा आज दिनांक 13 नवंबर 2022 को आयोजित विशेष कैंप दिवस के अवसर पर जमुई प्रखंड के कई मतदान केंद्र संख्या 86,87 एवं 88 का निरीक्षण किया गया एवं केंद्र पर उपस्थित बी० एल० ओ० को महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि अर्हता तिथि 1 जनवरी 2023 के आधार पर तैयार फोटोयुक्त निर्वाचक सूची का प्रारूप प्रकाशन दिनांक 9 नवंबर 2022 को किया जा चुका है जो दिनांक 8 दिसंबर तक प्रकाशित रहेगी। उक्त अवधि में मतदाता नाम जोड़ने, विलोपन करने, किसी प्रविष्टि में पाई गई अशुद्धियों को शुद्ध करने एवं किसी विधानसभा में नाम स्थानांतरण करने हेतु आवेदन दे सकते हैं।
जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक बी एल ओ पूरे संक्षिप्त पुनरीक्षण अवधि में कम से कम 30 महिला एवं 20 पुरुष का नाम जोड़ने हेतु आवेदन प्राप्त करेंगे साथ ही विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की अवधि में 12 एवं 13 नवंबर को आयोजित विशेष कैंप दिवस में सभी बीएलओ अपने-अपने संबंधित बूथ पर रहकर नाम जोड़ने की कार्रवाई करेंगे।
इसी परिपेक्ष्य में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी जमुई के द्वारा विभिन्न मतदान केंद्रों पर उपस्थित बी०एल०ओ० के द्वारा किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी जमुई के द्वारा बताया गया कि चारों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रकाशित मतदाता सूची के आधार पर निर्वाचन की कुल संख्या 1257756 है। जिसमें कि 240 सिकंदरा (सुरक्षित) विधानसभा क्षेत्र में पुरुष 157469 महिला 142676 और तृतीय लिंग 02 कुल 300147 है, 241 जमुई विधानसभा क्षेत्र में पुरुष 164440 महिला 147713 और तृतीय लिंग 11 कुल 312164 हैं, 242 झाझा विधानसभा क्षेत्र में पुरुष 173735 महिला 156158 तथा तृतीय लिंग 06 कुल 329899 हैं, तथा 243 चकाई विधानसभा क्षेत्र में पुरुष 165321 महिला 150 211और तृतीय लिंग 14 कुल 315546 है। उन्होंने कहा कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण से संबंधित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन की अवधि दिनांक 9 नवंबर 2022 से 8 दिसंबर 2022 तक निर्धारित है। उक्त अवधि में दावे आपत्तियां तथा नाम जोड़ने, विलोपन करने अथवा किसी प्रविष्टि में पाई गई अशुद्धियों को शुद्ध करने एवं किसी विधानसभा में नाम स्थानांतरण के लिए आवेदन दिया जा सकेगा। जिसके लिए प्रपत्र 06 में नाम जोड़ने प्रपत्र 07 में नाम हटाने तथा प्रपत्र 08 में किसी भी प्रविष्टि को शुद्ध करने के लिए या फोटो बदलने के लिए नए पते पर स्थानांतरण करने के लिए या फिर नया एपिक कार्ड प्राप्त करने तथा PWD मतदाता को चिन्हित करने हेतु आवेदन दिया जा सकेगा। इसके साथ प्रवासी नागरिक नाम जोड़ने के लिए प्रपत्र 6 (क) में तथा अपने एपिक कार्ड को आधार से जोड़ने हेतु प्रपत्र 6(ख) में आवेदन दे सकते हैं।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी महोदय ने बताया कि चार योग्य तिथियों 1 जनवरी 2023, 1 अप्रैल 2023 1 जुलाई 2023 एवं 1 अक्टूबर 2023 को जिनका 18 वर्ष पूर्ण हो रहा है वे भी मतदाता बनने हेतु आवेदन ऑफलाइन पद्धति संबंधित मतदान क्षेत्र के बीएलओ, सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी/ निर्वाचन निबंधक पदाधिकारी के कार्यालय में कार्य अवधि में जमा कर सकते हैं अथवा आवेदक स्वयं ऑनलाइन पद्धति द्वारा www.nvsp.in or voter. helpline app पर जाकर फॉर्म को समिट कर सकते हैं।
इसके अलावा उन्होंने यह भी अवगत कराया कि किसी प्रकार का सुझाव एवं जानकारी प्राप्त करना हो तो जिला नियंत्रण कक्ष अथवा कॉल सेंटर कार्यरत है जिसका दूरभाष संख्या 1950 है। उक्त दूरभाष संख्या पर कार्यालय अवधि में संपर्क किया जा सकता है।
मतदान केंद्रों के निरीक्षण करते समय मतदान केंद्रों पर संबंधित बी०एल०ओ० एवं नाम प्रविष्टि हेतु कई योग्य आवेदक उपस्थित रहे।
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