कनीय विद्युत अभियंता ने विद्युत चोरी को लेकर तीन लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज
वैशाली: सहदेई बुजुर्ग - सहदेई बुजुर्ग प्रखंड के कनीय विद्युत अभियंता पूजा कुमारी ने विद्युत चोरी को लेकर तीन लोगों के विरुद्ध सहदेई बुजुर्ग ओपी में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है।इसको लेकर बताया गया कि कनीय अभियंता ने चकफैज पंचायत के चकेयाज गांव निवासी सुनैना देवी पति अरुण सिंह एवं सुधीर कुमार सिंह पिता रंजीत सिंह ,बाजितपुर चकस्तूरी के राम प्रसाद ठाकुर विरुद्ध बिजली चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराई है।दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि रामप्रसाद ठाकुर जिन पर विद्युत बिल का 5197 रुपया बकाया रहने के कारण कनेक्शन काट दिया गया था।वह बिना बकाया चुकाए एवं आरसी रसीद कटाये हुय ही एलटीआर तार से टोका फंसाकर 18 वाट विद्युत ऊर्जा की चोरी कर रहे थे।इनके ऊपर 2064 रुपया का जुर्माना लगाया गया है।कहा गया है कि सुनैना देवी का कनेक्शन भी 4488 रुपया बकाया रहने पर कनेक्शन काट दिया गया था।उन्होंने ग्यारह सौ रुपया विद्युत विपत्र भुगतान किया और बिना आरसी रसीद कटाए ही एलटीआर तार से टोका फसाकर 69 वाट विद्युत ऊर्जा की चोरी कर रहे थे।इनके ऊपर 6824 रुपया का जुर्माना लगाया गया है।प्राथमिकी में कहा गया है कि सुधीर कुमार सिंह महनार रोड में पोखर से दो एचपी का मोटर कृषि कार्य हेतु पटवन के लिए उपयोग कर रहे थे।वह सीधे एलटीआर से टोका फंसाकर 1492 वाट विद्युत ऊर्जा की चोरी कर रहे थे।सुधीर कुमार सिंह पर 51980 रुपया का जुर्माना लगाया गया है।कनिया अभियंता ने भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 एवं 139 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का आग्रह सहदेई बुजुर्ग ओपी अध्यक्ष से किया है।बताया गया कि पुलिस इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की करवाई कर रही है।
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