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14 वर्ष से 18 वर्ष तक के किशोरों को खतरनाक नियोजनाओं में काम पर नहीं लगाया जा सकता:- चक्रपाणि

 कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति क्यों ना हो बाल श्रम करवाते पकड़े गए तो होगी कार्रवाई - चक्रपाणि

प्रत्येक बालक का मौलिक अधिकार है शिक्षा - चक्रपाणि


बाल श्रम कराना संघीय अपराध है - चक्रपाणि

     आज दिनांक 21/ 01/2023 को अरवल परिसदन में बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष डॉ चक्रपाणि हिमांशु की अध्यक्षता में जिला श्रम अधिकारी एवं श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक का निर्देश दिया गया।

                      बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष डॉ चक्रपाणि हिमांशु ने कहा कि  बाल एवं किशोर अधिनियम 1986 एवं अधिनियम 2016 में अद्यतन संशोधन के आधार पर 14 वर्ष तक के बच्चों से किसी भी प्रतिष्ठान में कार्य लेने पर रोक है बाल श्रम कराना संघीय अपराध है 14 से 18 वर्ष तक के किशोरों को खतरनाक योजनाओं में काम पर नहीं लगाया जा सकता है दोषी व्यक्ति को 20000 से ₹50000 तक का जुर्माना या 6 माह से 2 वर्ष तक का कारावास या दोनों हो सकता है अपराध दोहराने के मामले में दोषी व्यक्ति 3 वर्ष की सजा दिया जाएगा एक बार विमुक्त कर पूनवासित किए गए बच्चे को यदि माता-पिता या अभिभावक द्वारा फिर से काम पर रखा जाता है तो उन पर ₹10000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है सभी जिले में बाल श्रमिकों की नियुक्ति के लिए श्रम अधीक्षक के संयोजन में धावा दल कार्यरत है विमुक्त बच्चों के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम कार्यरत है विमुक्त बाल श्रमिक को तत्काल ₹3000 आर्थिक सहायता दिया जाता है वैसे भी मुक्त बच्चे जिसका C L T S में नाम दर्ज है उन्हें मुख्यमंत्री राहत कोष से ₹25000 की राशि दी जाती है प्रत्येक बालक का मौलिक अधिकार है शिक्षा इसीलिए 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चे के लिए प्रारंभिक शिक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे बाल गृहों एवं खुले कक्षाओं में रहने वाले विमुक्त बाल श्रमिकों को व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना मानव तस्करी को रोकने के लिए राज्य कार्य योजना अस्तित्व का  कार्यानव्य करना ! बाल श्रम गरीबी और अशिक्षा, रोजगार के अभाव के कारण होते हैं इसीलिए बाल श्रम ना हो इसके लिए माता-पिता को न्यूनतम मजदूरी का रोजगार दिया जाएगा शिक्षा विभाग स्कूल स्तर से गांव गांव जाकर सर्वे करें कितने बच्चे 14 वर्ष के हैं ! कितने ड्रॉपआउट है शिक्षा विभाग शिक्षा सेवक  गांव-गांव में जाकर जागरूकता अभियान चलाकर बच्चे को स्कूल जाने की ओर प्रेरित करें कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति क्यों ना हो बाल श्रम करवाते पकड़े गए तो कार्रवाई होगी।

                 विमुक्त बाल श्रमिकों के लिए पूर्वकालिक बाल श्रमिक आवासीय विद्यालय संचालन किया जाएगा बच्चों को आईटीआई व्यवसायिक शिक्षा, कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि बच्चे बड़े होने पर कुशल कामगार के रूप में काम करें सके अधिकांश बाल श्रमिक अल्पसंख्यक ,दलित एवं अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं बाल श्रम मुक्त के लिए बाल श्रम उन्मूलन, सेमिनार ,कार्यशालाओं, संगोष्ठी, प्रशिक्षण ,नाटक, नुक्कड़ सभा के माध्यम से चलाया जाएगा जिला, प्रखंड, पंचायत मुख्यालय एवं स्टेशन बाजार एवं हाट में भी बैनर लगाया जाएगा जिसमें जिले के श्रम अधीक्षक, प्रखंड श्रम पदाधिकारी एवं थाना अध्यक्ष का मोबाइल नंबर अंकित किया जाएगा।

                    ईट भट्टे पर बाल श्रमिकों को विमुक्त करने के लिए पुलिस बल उपलब्ध करा कर कार्रवाई करें स्टेशन ,बस स्टैंड, मेला में बाल श्रमिक पानी आदि समान वेचते नजर आते हैं उस पर रोक लगाएं।

              बैठक में प्रियंका कुमारी   श्रम अधीक्षक अरवल, रेनू कुमारी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी अरवल सदर, लालसा कुमारी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी करवा, धीरज कुमार श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी कमेर, योगेश कुमार जनसंपर्क कार्यालय D E O (अरवल), संतोष कुमार चौधरी एडीसीपी अरवल ,प्रीति कुमारी डायरेक्टर( D R D A ) अरवल, रचना सिन्हा DPO (ICDS) अरवल उपस्थित थे।

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