Breaking News

ओवरलोड तीन हाईवा जप्त चालक भेजा गया जेल


अरवल जिला ब्यूरो बीरेंद्र चंद्रवंशी की रिपोर्ट

किंजर (अरवल) अरवल जिला खनन पदाधिकारी यादुवेंदु जी ने शुक्रवार को सुबह एनएच 110 के किंजर कुर्था मोड़ एवं 12 माइल के समीप से गिट्टी लेकर ओवरलोड जा रहे तीन हाईवा को रोककर पूछताछ की साथ ही कागजात की मांग की कागजात के अनुसार क्षमता से अधिक गिट्टी वाहन पर लोड किया गया था अतिरिक्त भार लोड करने के आरोप में तीनों वाहनों को कारण खनन पदाधिकारी ने जप्त कर किंजर थाना को सुपुर्द कर वाहन मालिक चालक एवं गाड़ी पर प्राथमिकी दर्ज कर दी इस बाबत खनन पदाधिकारी ने बताया कि एफ आई प्राथमिकी में जुर्माने की राशि का जिक्र किया गया है प्राथमिकी निकालकर थाने से देखा जा सकताप्राथमिकी है उसी के आधार पर जुर्माना की राशि जमा कराई जाएगी और आगे की प्रक्रिया होगी वही पकड़े गए तीनों चालकों को किंजर पुलिस ने जेल भेज दी है व इस संबंध में पटना उच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण का कहना है कि जब ओवरलोड वाहन पर जुर्माना लगाया जाता है तो उन्हें जुर्माना की राशि वसूल कर वाहन को छोड़ देना चाहिए था उन वाहन मालिको तथा चालकों पर प्राथमिकी दर्ज नहीं करनी चाहिए थी वरीय अधिवक्ता ने कहा कि पदाधिकारियों में मानवीय संवेदना भी होनी चाहिए नियम कानून की बात तो अलग है।

कोई टिप्पणी नहीं

Type you comments here!