समस्तीपुर // जिला के विभूतिपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मध्य विद्यालय केराई की शारीरिक शिक्षिका रेखा कुमारी और शिक्षक राजेश कुमार को नियुक्ति प्राधिकार के आदेश की अवहेलना करना महंगा पड़ा है। इन दोनों को प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई सचिव सह बीपीआरओ चंदन कुमार ने निलंबित कर दिया है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि नियुक्ति प्राधिकार के आदेश का अवहेलना करने/नहीं मानने के कारण बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त) नियमावली 2020 के कंडिका 17 (।।) नियुक्ति प्राधिकार के आदेश का अनुपालन नहीं करने के आलोक में कंडिका 18 के तहत कार्रवाई की गई है। बताया कि विगत 31 अगस्त से लेकर निलंबन अवधि में मूल वेतन का 50% राशि जीवन निर्वाह भत्ता के रूप में देय होगा। प्रखंड शिक्षक राजेश कुमार को उत्क्रमित मध्य विद्यालय भुसवर निलंबन कार्यालय/विद्यालय निर्धारण किया गया है। जबकि, शारीरिक शिक्षिका रेखा कुमारी को उत्क्रमित मध्य विद्यालय शाहपुर परोही को निलंबन कार्यालय/विद्यालय निर्धारण करते हुए योगदान संबंधी सूचना उपलब्ध करने को कहा गया है। कहा कि इन दो शिक्षक-शिक्षिका पर कार्रवाई की पत्र प्रतिलिपि शिक्षक-शिक्षिका, विद्यालय के एचएम, प्रखंड प्रमुख सहह अध्यक्ष प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को भेजी गई है।